स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाईट http://rajrmsa.nic.in/ पर उपलब्ध है।
संपूर्ण राष्ट्र में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रेल 2010 से लागू हो चुका है जिसके अनुसार किसी वर्ग/समाज से जुडे बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहने चाहिए। इसी भावना से इन स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया तय की गई है।
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अपेक्षित है जिससे अधिकाधिक विद्यार्थी इन स्कूलों में प्रवेश लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
प्रचार प्रसार के लिये प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं मॉडल स्कूलों में कार्यरत स्टाॅफ का उपयोग लिया जावे।
इन मॉडल स्कूलों में कक्षा 1 से 12 का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चों के 2 सेक्शन रखे जावे।
प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह से प्रवेश के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
चूंकि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश परीक्षा रखा जाना संभव नहीं है। अतः सम्बन्धित ब्लॉक के बालक बालिकाओं को प्राथमिकता निर्धारण के द्वारा ही प्रवेश का प्रावधान रखा गया है।
ब्लॉक स्तर पर स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश एवं आरक्षित सूची तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रवेश समिति का गठन किया गया है।
(a)
मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य - अध्यक्ष
(b)
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य
(c)
स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित) - सदस्य
(d)
मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य - सदस्य सचिव
छठी कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष रखी गई है। उक्त आयु हेतु प्रवेश के वर्ष की 31 मार्च का आधार माना जावेगा। आयु में शिथिलन का अधिकार प्रवेश समिति का होगा।
समिति द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से मॉडल स्कूल संस्था प्रधान अथवा निकटस्थ नोडल संस्था प्रधान द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर ब्लॉक के मॉडल स्कूल की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के लिए हेतु प्रवेश फार्म आवेदनकर्ता को निशुल्क देय होगा।
प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। सीट रिक्त होने की स्थिति में ही अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।